नगर पालिका परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा तय कर दी गई है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार सामग्री के अलावा कार्यकर्ताओं समर्थकों और वोटरों के चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च का ध्यान भी रखना होगा। प्रत्याशियों को प्रतिदिन के सभी तरह के चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा रखना होगा, अन्यथा उनको नोटिस जारी हो सकता है। आयोग की ओर से करीब 78 चुनावी सामग्री की सूची प्रत्याशियों को दी गई है। जिसमें प्रति सामग्री का शुल्क निर्धारित किया गया है। सहायक पर्यवेक्षक यतीन शाह ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी खर्च के संबंध में जानकारी दी।
प्रत्याशियों को मिली तीन रंगों की पुस्तिका के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें पुस्तिका के सफेद पन्ने पर प्रतिदिन के कुल खर्च का ब्योरा दर्ज करना होगा। लाल पन्नों पर नगद भुगतान और गुलाबी पन्नों पर चेक से मिली एवं खर्च की गई राशि का उल्लेख करेंगे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए आठ लाख और सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए 80 हजार रुपये की चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। उन्होंने बताया कि चुनावी सामग्री का मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। इसमें 10 रुपये की चाय और 12 रुपये का समोसा है।
वहीं 30 रुपये से 3 हजार तक की गेंदे की माला 250 से पांच हजार रुपये तक गुलाब की माला के भी रेट तय किए गए हैं। बुके की कीमत भी 300 से 800 रुपये है। झंडे की अधिकतम कीमत 222 रुपये पंपलेट की 1330 रुपये प्रति हजार टोपी 23 रुपये पटका 34 और स्टीकर 6 से 12 रुपये तय हैं।
इसके अलावा नाश्ता 60 लंच 100 और डिनर के लिए भी 100 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं कोल्ड ड्रिंक की कीमत 15 से 100 रुपये तक तय है। इसी तरह अन्य चुनाव सामग्री का रेट तय है। ये सभी कीमतें जीएसटी के साथ निर्धारित हैं। जनवरी की 9, 15 और 20 तारीख को व्यय पर्यवेक्षक की ओर से प्रत्याशियों के खर्च की जांच भी की जाएगी लापरवाही में उसे नोटिस जारी किया जाएगा।
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11 January 2025