देहरादून: मतदाताओं को मतदान अधिकारी को अपनी पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से विभिन्न दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
इनमें आधार कार्ड के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग से जारी किये गए निर्वाचक फोटो पहचानपत्र, ईपीआइसी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचानपत्र, छात्र पहचानपत्र, लाइब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी से जारी अनु. जाति, अनु.जनजाति प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक, विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे बस पास, शारीरिक रूप से अपंगता-दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, पानी व बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक), अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस से बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल या संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान के लिए आयोग से उक्त दस्तावेज को अधिकृत किया गया है।
