देहरादून: शहर में स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने उसमें परिवहन करने वाले बच्चों के नाम व उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करने के आदेश दिए हैं।
स्कूल वैन चालक को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना होगा जिसमें बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर होंगे। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे तभी चालक को व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका मैसेज करना होगा। इसके अतिरिक्त छुट्टी के समय जब चालक बच्चों को स्कूल से लेकर निकलेगा तब भी अपडेट मैसेज करेगा। इससे अभिभावकों को यह जानकारी रहेगी कि सुबह बच्चा निर्धारित समय पर स्कूल पहुंच गया है और दोपहर में स्कूल से सकुशल घर के लिए निकल गया है। आरटीओ विभाग इसकी औचक चेकिंग भी करेगाए यदि वैन संचालकों की ओर से आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उनका चालान किया जाएगा।
स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल और उनके यौन-शोषण से जुड़े मामले सामने के बाद सरकार की ओर से परिवहन विभाग को उचित कदम उठाने के आदेश दिए गए थे। पिछले वर्ष दून में स्कूल वैन में छात्रा के यौन-उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नाराजगी जताते हुए परिवहन विभाग को सभी स्कूली वाहनों की सुरक्षा जांच व चालकों का पुलिस के माध्यम से सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे।
इसी क्रम में परिवहन विभाग आकस्मिक चेकिंग कर वाहनों की तकनीकी व भौतिक जांच कर रहा है। चालकों के नाम.पते सहित उनका मोबाइल नंबर समेत ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड की छाया प्रति ली जा रही। जिससे विभाग के पास वाहन के नंबर व चालक का पूरा रिकार्ड रहे।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा न रहे इसके लिए वैन में बच्चों के नाम व उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक से संपर्क किया जा सके।
इसके साथ चालक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा उसमें अभिभावकों को बच्चों के स्कूल पहुंचने पर और स्कूल से निकलते समय मैसेज करेगा। विभाग की ओर से सभी स्कूल वैन पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए बच्चों की परिवहन सुविधा से जुड़े नियमों का एक स्टीकर भी चस्पा करना अनिवार्य किया गया है।
स्कूल वैन में चालकों की ओर से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने वैन में चालक के केबिन में छात्राओं को बैठाने पर रोक लगाई हुई है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि केबिन में छात्रा को बैठाने पर वैन को सीधे सीज करने के आदेश हैं। वैन में केवल छात्राएं ही परिवहन करती हैं तो चालक को वैन के केबिन में चालक व यात्री सीट के बीच में लोहे की जाली लगाकर विभाजन करना अनिवार्य है।
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